रानी तालाब ठेका बकाया: नगर निगम ने अंतिम नोटिस जारी किया।

नगर निगम रीवा क्षेत्र अंतर्गत रानी तालाब संरक्षण एवं प्रबंधन कार्य के ठेका की बकाया मूल राशि एवं ब्याज की वसूली हेतु निगम ने कार्यवाही तेज कर दी है। इस संबंध में अतुल गुप्ता पिता प्रभाशंकर गुप्ता को अंतिम नोटिस जारी किया गया है।
नगर निगम रीवा ;-
जारी नोटिस में उल्लेख किया गया है कि रानी तालाब संरक्षण एवं प्रबंधन कार्य के ठेका की बकाया राशि जमा करने हेतु संदर्भित सूचना-पत्र पहले भी भेजा गया था। इसके परिपेक्ष्य में 13 दिसंबर 2022 को 2 लाख रुपये के दो चेक जमा किए गए थे एवं कोरोना काल की राशि का समायोजन दर्शाया गया था। साथ ही यह भी बताया गया कि लॉकडाउन अवधि में दी जाने वाली प्रीमियम में छूट के प्रस्ताव को राज्य शासन को भेजा गया है, जिसके अनुमोदन के बाद संबंधित राशि वापस की जा सकेगी।
फिलहाल रानी तालाब ठेका की बकाया मूल राशि 10,83,934 रुपये एवं उस पर अधिरोपित 18 प्रतिशत ब्याज की राशि अभी तक जमा नहीं की गई है। निगम ने निर्देश दिया है कि बकाया राशि नोटिस प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर नगर निगम रीवा कोष में जमा की जाए।
अन्यथा, एसएएफ चौराहा रीवा स्थित महामृत्युंजय कॉम्पलेक्स ब्लॉक-ए की दुकान क्रमांक-02 की प्रस्थापना निरस्त कर उसमें जमा राशि 8,11,900 रुपये को बकाया मद में समायोजित किया जाएगा। शेष राशि की वसूली मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 390-क के प्रावधान के अंतर्गत चल/अचल संपत्ति के आसेध एवं विक्रय से की जाएगी।
साथ ही, संबंधित के विरुद्ध (अमानत में खयानत) आपराधिक न्यास भंग एवं छल की कार्यवाही की जाएगी। इसके अलावा नाम को काली सूची में डालकर भविष्य में नगर निगम रीवा की किसी निविदा में 2 वर्ष तक भाग लेने पर प्रतिबंध लगाया जाएगा, जिसके लिए संबंधित स्वयं जिम्मेदार होंगे।
