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स्थानांतरण पर हाईकोर्ट की रोक: एकमात्र अंग्रेजी शिक्षक का तबादला स्थगित

सुरेंद्र कुसमाकर surendrakushmakarvindhyasatta@gmail.com जुलाई 18, 2025 07:43 PM   City:पन्ना। विंध्य सत्ता

शिक्षा विभाग में कार्यरत माध्यमिक शिक्षक संतोष कुमार शुक्ला के प्रशासनिक स्थानांतरण को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट जबलपुर ने स्थगित कर दिया है। शुक्ला का तबादला शासकीय हाईस्कूल पिस्टा, विकासखंड अजयगढ़, जिला पन्ना से जिला छतरपुर किया गया था। वे उक्त संस्था में अंग्रेजी विषय के एकमात्र शिक्षक थे।

अदालत में यह दलील दी गई कि शुक्ला का स्थानांतरण कर दिए जाने से विद्यालय में अंग्रेजी विषय के शिक्षक की संख्या शून्य हो जाएगी, जिससे छात्रों के अध्यापन कार्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इसके साथ ही यह तथ्य भी रखा गया कि स्थानांतरण आदेश जारी होने के एक दिन पहले ही उन्हें लोक शिक्षण संचालनालय, भोपाल द्वारा ऑटो रिलीव कर दिया गया, जो दुर्भावनापूर्ण एवं राजनीतिक प्रेरणा से किया गया कृत्य प्रतीत होता है।

मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के माननीय न्यायमूर्ति मनिंदरजीत सिंह भट्टी की एकलपीठ में हुई। न्यायालय ने याचिकाकर्ता के अधिवक्ता की दलीलों को तथ्यात्मक और न्यायसंगत मानते हुए स्थानांतरण आदेश को स्थगित कर दिया।

इस मामले में पैरवी एडवोकेट अमित कुमार पांडे, अमित कुमार शुक्ला, अजय पांडेय और निखिल सिंह (हाईकोर्ट जबलपुर) द्वारा की गई।