अमरपाटन CMO का कारनामा। सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे।

मध्यप्रदेश हाइकोर्ट जबलपुर के स्पष्ट आदेश को ठेंगा दिखाते हुए अमरपाटन की प्रभारी सीएमओ सुषमा मिश्रा ने नामांतरण प्रकरण में ऐसा ‘कानूनी चमत्कार’ कर डाला है जो न सिर्फ न्यायिक प्रक्रिया की अवहेलना है, बल्कि न्यायपालिका की प्रतिष्ठा पर सीधा हमला भी है।
पूरा मामला अमरपाटन के निवासी शेख शौकत से जुड़ा है, जिन्होंने भूमि विवाद में आए आदेश के विरुद्ध हाइकोर्ट की शरण ली थी। जहां माननीय न्यायालय ने साफ निर्देश दिए थे कि “मामले की सुनवाई तक यथास्थिति बनी रहे”। लेकिन ‘हरियाली के प्रभाव’ में आईं सीएमओ सुषमा मिश्रा ने न सिर्फ इस आदेश की अनदेखी की, बल्कि उस भूमि का गोपनीय रूप से नामांतरण भी कर डाला!
बड़ा सवाल यह है कि क्या अब हाईकोर्ट के आदेश भी कुछ अफसरों के लिए मज़ाक बनकर रह गए हैं?
सूत्रों की मानें तो इस नामांतरण की प्रक्रिया में ना तो कलेक्टर सतना की अनुमति ली गई, और ना ही अदालत के आदेश की अनिवार्यता को गंभीरता से लिया गया – जबकि कलेक्टर और नगर परिषद दोनों ही इस मामले में पक्षकार हैं।
अवमानना की आहट! अदालत खुलते ही गूंज सकता है मामला
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